उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान समेत नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल एनरोलमेंट रिव्यू (SIR) की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। SIR फॉर्म भरने का काम 4 नवंबर को शुरू हुआ था और इसकी समय सीमा 11 दिसंबर को समाप्त हो रही है। समय सीमा नजदीक आने के साथ ही यह सवाल उठ रहा है कि क्या SIR फॉर्म भरना अनिवार्य है और अगर कोई व्यक्ति इसे भरने से चूक जाए, तो उसे क्या नुकसान हो सकता है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR फॉर्म समय पर नहीं भरने पर किसी तरह की सजा या जुर्माना का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, इसका सीधा और सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आपका नाम मतदाता सूची (Voter List) में शामिल नहीं हो पाएगा।
SIR फॉर्म नहीं भरने के बड़े नुकसान
यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि के तहत SIR फॉर्म यानी एन्युमरेशन फॉर्म नहीं भरता है, तो उसका नाम 16 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके मुख्य परिणाम ये होंगे:
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मताधिकार से वंचित: मतदाता सूची में नाम न रहने पर आप अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आगामी लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय चुनावों में आप वोट नहीं डाल पाएंगे, जिससे आप अपनी सरकार के चुनाव में भागीदार नहीं बन सकेंगे।
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सरकारी योजनाओं का लाभ: भविष्य में, ऐसे लोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार की उन कई योजनाओं के लाभ से भी वंचित रह सकते हैं, जिनके लिए मतदाता सूची में नाम होना एक आवश्यक पात्रता शर्त होती है।
किसे SIR फॉर्म भरना 'जरूरी' है?
SIR फॉर्म भरना उन सभी के लिए जरूरी है जिनका नाम पिछली मतदाता सूची में था और उन्हें पिछली SIR वोटर लिस्ट (जैसे यूपी में 2003 और बंगाल में 2002 की सूची) से मिलान करना है। यदि उनके या उनके माता-पिता/दादा-दादी का नाम SIR रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उन्हें 11 दिसंबर तक यह फॉर्म भरना होगा। इसके अतिरिक्त, वे मतदाता जिनके नाम पिछली SIR सूची में नहीं थे, वे भी फॉर्म भर सकते हैं।
ऑनलाइन फॉर्म भरने का विकल्प
यदि बीएलओ (BLO) किसी कारणवश आपसे संपर्क नहीं कर पाए हैं या आपको भौतिक फॉर्म (Physical Form) नहीं मिला है, तो आपके पास अभी भी समय है। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी है:
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न आए तो क्या करें?
अगर आप 11 दिसंबर तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं और आपका नाम 16 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आता है, तो भी आपके पास अंतिम मौका रहेगा।
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दावा आपत्ति अवधि: आप जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति अवधि के दौरान अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प प्रयोग कर सकते हैं।
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नया नाम जोड़ने के लिए: मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए ECI वेबसाइट पर उपलब्ध Form 6 का प्रयोग करें। इसके लिए आधार, जन्म प्रमाण पत्र या पुराना एपिक कार्ड जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे।
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सुनवाई अनिवार्य: ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद फॉर्म भरने पर आपको चुनाव अधिकारी के सामने सुनवाई में उपस्थित होना होगा। यदि आप सुनवाई में नहीं पहुँचते हैं और अपनी पात्रता साबित नहीं कर पाते हैं, तो आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
आवेदकों की सुविधा के लिए, 16 दिसंबर के बाद स्पेशल कैंप भी लगाए जाएंगे।